खाद्य सुरक्षा कानून की पालना नहीं होने पर मांगा जवाब
खाद्य सुरक्षा कानून की पालना नहीं होने पर मांगा जवाब

खाद्य सुरक्षा कानून की पालना नहीं होने पर मांगा जवाब

जयपुर, 12 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश योगेश शर्मा की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू हएु सात साल बीच चुके हैं। कानून के तहत राज्य सरकार को सरकारी फूड सप्लाई चेन को गडबडियों से बचाने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण सिस्टम, कॉल सेंटर और नोडल ऑफिसर नियुक्त करने थे। इसमें एक राज्य स्तरीय फूड कमीशन स्थापित करने के साथ ही जिलों में भी शिकायत निवारण के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्तियां होनी हैं। इसके साथ ही पूरे सिस्टम की समय- समय पर ऑडिट करने का भी प्रावधान है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने स्टेट फूड कमीशन में चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 में आवेदन मांगकर बाद में साक्षात्कार भी लिए थे, लेकिन अब तक इसका परिणाम ही जारी नहीं किया गया है। सरकार जिलों में कलेक्टर को अतिरिक्त चार्ज देकर काम चला रही है। याचिका में अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना की गुहार की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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